ओडिशा

एनजीटी ने अवैध खनन के लिए पट्टाधारक को 25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

Subhi
12 July 2025 10:52 AM IST
एनजीटी ने अवैध खनन के लिए पट्टाधारक को 25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया
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कटक: सुंदरगढ़ जिले की बोनाई तहसील के अंतर्गत तेंड्रा में ब्राह्मणी नदी में चल रही अवैध रेत खनन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की कोलकाता स्थित पूर्वी क्षेत्र पीठ ने पट्टेदार से 25.41 लाख रुपये का मुआवज़ा वसूलने का निर्देश दिया है।

अधिकरण द्वारा गठित एक संयुक्त समिति ने पुष्टि की थी कि निजी पट्टेदार ने नदी से अत्यधिक और अनधिकृत रेत निष्कर्षण करके पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन किया है और पट्टेदार पर 25.41 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवज़ा लगाया जाना तय किया है।

पीठ तेंड्रा निवासी स्वर्गीय झाड़ेश्वर प्रधान (60) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में अनुमेय सीमा से अधिक यांत्रिक रेत खनन और गाँवों के बीच से होकर अत्यधिक भार वाले भारी वाहनों द्वारा अवैध परिवहन, जिससे निजी और कृषि भूमि को नुकसान पहुँच रहा है, का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद पाणि और आशुतोष पाढ़ी उपस्थित हुए।

इससे पहले, 4 अप्रैल को, न्यायाधिकरण ने स्थल का निरीक्षण करने और दावों की वैधता का आकलन करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि पट्टेदार ने वास्तव में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन किया था, जिससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह पैटर्न में बाधा उत्पन्न हुई थी।


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